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केंद्रीय मंत्रिपरिषद
UNION COUNCIL OF MINISTERS

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और संसदीय उत्तरदायित्व

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख अंग है। राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि शासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों के निर्माण, प्रशासन के संचालन, विधायी कार्यक्रमों तथा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

01

अनुच्छेद 74 — राष्ट्रपति को सहायता और सलाह

Article 74

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी।

राष्ट्रपति अपने संवैधानिक कार्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार करता है।

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी दी गई सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होता है।

मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती।

02

अनुच्छेद 75 — प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति

Article 75

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।

व्यवहार में राष्ट्रपति सामान्यतः उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की स्थिति में हो।

मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों का पद प्रधानमंत्री के नेतृत्व और लोकसभा के विश्वास से व्यावहारिक रूप से जुड़ा होता है।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

🎯 सबसे महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री की नियुक्ति → राष्ट्रपति
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति → राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर
सामूहिक उत्तरदायित्व → लोकसभा के प्रति

03

सांसद न होने पर भी मंत्री

Six Month Rule

कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न होते हुए भी प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।

लेकिन यदि वह नियुक्ति के बाद लगातार 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है।

इसलिए किसी गैर-सांसद व्यक्ति के लिए मंत्री बने रहने की संवैधानिक सीमा संसद की सदस्यता प्राप्त किए बिना अधिकतम छह महीने है।

04

प्रधानमंत्री का संवैधानिक स्थान

Prime Minister

केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का केंद्रीय व्यक्तित्व माना जाता है।

प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन में राष्ट्रपति को सलाह देता है, मंत्रियों के विभागों के आवंटन और परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक संपर्क का कार्य भी करता है।

भारतीय संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

05

प्रधानमंत्री बनने की आयु

Minimum Age

संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री को संसद के किसी सदन की सदस्यता की पात्रता पूरी करनी होती है।

लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सामान्यतः 25 वर्ष मानी जाती है, लेकिन अधिक सटीक संवैधानिक तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अलग न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

⚠️ भ्रम से बचें

अधूरा तथ्य: संविधान प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित करता है।
सही: प्रधानमंत्री के लिए अलग आयु निर्धारित नहीं है; संसद सदस्यता की पात्रता के कारण न्यूनतम व्यावहारिक आयु 25 वर्ष हो सकती है।

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प्रधानमंत्री — लोकसभा या राज्यसभा

Membership of Parliament

भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का लोकसभा सदस्य होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है।

यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो वह राज्यसभा में मतदान कर सकता है, लेकिन लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है।

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अविश्वास प्रस्ताव

No-Confidence Motion

केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य यह जाँचना है कि वर्तमान मंत्रिपरिषद को लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति के चरण में यदि कम-से-कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो अध्यक्ष प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर सकता है।

इसलिए यह कहना कि “अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए” पूरी तरह सही नहीं है। सही तथ्य है कि प्रस्ताव को आगे लेने की अनुमति के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती, तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है।

🎯 परीक्षा में याद रखें

अविश्वास प्रस्ताव → केवल लोकसभा
अनुमति हेतु न्यूनतम समर्थन → 50 सदस्य
उत्तरदायित्व → पूरी मंत्रिपरिषद का

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मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर

Council of Ministers & Cabinet

आधार मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल
स्वरूप व्यापक निकाय मंत्रिपरिषद का छोटा और प्रमुख आंतरिक समूह
सदस्य विभिन्न स्तरों के सभी मंत्री मुख्यतः कैबिनेट स्तर के प्रमुख मंत्री
भूमिका समस्त मंत्रियों की संवैधानिक संस्था महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का प्रमुख केंद्र
आकार अपेक्षाकृत बड़ा अपेक्षाकृत छोटा

📗 याद रखें

हर मंत्रिमंडल सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं।

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91वाँ संविधान संशोधन, 2003

91st Constitutional Amendment

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार पर संवैधानिक सीमा लगाई गई।

प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

यह सीमा केवल कैबिनेट मंत्रियों पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सहित पूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर लागू होती है।

🎯 सीधा प्रश्न

91वाँ संशोधन → केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या → लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%

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अनुच्छेद 77 — भारत सरकार के कार्य

Article 77

अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति स्वयं प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय लेता है। वास्तविक निर्णय संवैधानिक शासन-व्यवस्था के अनुसार लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त किया जाता है।

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अनुच्छेद 78 — प्रधानमंत्री के कर्तव्य

Article 78

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक संपर्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है।

प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन तथा विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दे।

राष्ट्रपति द्वारा माँगी गई प्रशासनिक और विधायी जानकारी प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएगा।

यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया है और उस विषय पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

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मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य

Main Functions

नीति निर्माण — देश की प्रमुख प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश और सुरक्षा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका।

नीतियों का क्रियान्वयन — सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से लागू करना।

राष्ट्रपति को सलाह — राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देना।

संसदीय उत्तरदायित्व — मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है।

प्रशासनिक संचालन — विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक समन्वय करना।

विधायी कार्य — संसद में सरकारी विधेयक प्रस्तुत करना, सरकारी नीतियों की व्याख्या करना तथा संसदीय बहस में भाग लेना।

वित्तीय कार्य — बजट तथा अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव सरकार की ओर से संसद के समक्ष रखना।

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वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका

Real & Constitutional Executive

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को सामान्यतः संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है।

इसलिए “सारी कार्यपालिका शक्ति केवल प्रधानमंत्री के अधीन है” कहना पूर्णतः सटीक नहीं होगा। अधिक सही तथ्य यह है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

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कार्यपालिका और विधायिका का संबंध

Executive & Legislature

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।

केंद्रीय मंत्री संसद के सदस्य होते हैं या नियुक्ति के छह महीने के भीतर संसद के किसी सदन के सदस्य बनते हैं।

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। इसलिए कार्यपालिका को “पूर्णतः विधायिका के अधीन” कहने के बजाय यह कहना अधिक सही है कि संसदीय कार्यपालिका विधायिका के प्रति राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है।

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अनुच्छेद 352(3) और मंत्रिमंडल

Article 352(3)

भारतीय संविधान में सामान्यतः मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 352(3) में “संघीय मंत्रिमंडल” का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में संप्रेषित किया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में मंत्रिमंडल से आशय प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से है।

यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में जोड़ी गई।

🎯 परीक्षा तथ्य

संविधान में “मंत्रिमंडल” शब्द का स्पष्ट प्रयोग → अनुच्छेद 352(3)

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अनुच्छेद 257 — संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध

Article 257

अनुच्छेद 257 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना से संबंधित नहीं है, बल्कि संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है।

प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

संविधान में निर्धारित परिस्थितियों में संघ राज्य को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है।

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लाभ का पद

Office of Profit

संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य सरकार के अधीन ऐसा लाभ का पद धारण करने पर अयोग्य हो सकता है जिसे कानून द्वारा अयोग्यता से मुक्त नहीं किया गया हो।

संसद तथा संबंधित राज्य विधानमंडल कानून द्वारा ऐसे पदों को घोषित कर सकते हैं जिनका धारण करना सदस्यता के लिए अयोग्यता उत्पन्न नहीं करेगा।

इसलिए यह कहना कि “लाभ के पद का निर्धारण केवल सांसद एवं राज्य विधानमंडल करते हैं” पर्याप्त नहीं है। इसका प्रश्न संवैधानिक अयोग्यता तथा संबंधित विधायी कानूनों से जुड़ा है।

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कैलाश नाथ काटजू

Important Historical Fact

डॉ. कैलाश नाथ काटजू जवाहरलाल नेहरू की सरकार में महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने गृह मंत्रालय से संबंधित जिम्मेदारी संभाली और बाद में रक्षा मंत्री भी बने।

वे स्वतंत्र भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, राजनेता और प्रशासक भी थे।

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स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री

First Finance Minister

स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर. के. षणमुगम चेट्टी थे।

उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी प्रस्तुत किया था।

प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तथा प्रथम बजट से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

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लाल बहादुर शास्त्री का निधन

Lal Bahadur Shastri

भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन भारत से बाहर तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुआ था।

उनका निधन भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुआ।

इसलिए केवल “विदेश में निधन” याद करने के बजाय ताशकंद — 11 जनवरी 1966 के साथ याद करना अधिक उपयोगी है।

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चौधरी चरण सिंह

Important Prime Minister Fact

चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी।

लोकसभा में विश्वास मत का सामना करने से पहले ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

इसलिए परीक्षा के लिए सुरक्षित और महत्वपूर्ण तथ्य है कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा में विश्वास मत का सामना नहीं कर सके।

⚠️ भ्रम से बचें

“चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए” जैसा निरपेक्ष कथन लिखने के बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में विश्वास मत का सामना नहीं किया याद करना अधिक सुरक्षित है।

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श्वेत पत्र

White Paper

श्वेत पत्र सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय, नीति, घटना या समस्या पर जारी किया गया आधिकारिक और विस्तृत दस्तावेज होता है।

इसमें संबंधित विषय की स्थिति, सरकार का दृष्टिकोण, तथ्य या प्रस्तावित नीति का विवरण दिया जा सकता है।

श्वेत पत्र की अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है। इसलिए इसे केवल “भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज” कहना अधूरा होगा।

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गोपालस्वामी आयंगर प्रतिवेदन

Gopalaswami Ayyangar Report

एन. गोपालस्वामी आयंगर ने 1949 में भारत सरकार की प्रशासनिक मशीनरी के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

इसमें सरकारी संगठन, मंत्रालयों और विभागों की संरचना, प्रशासनिक समन्वय तथा मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली में सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

इसलिए इसे केवल “संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन” तक सीमित करने के बजाय भारत सरकार की प्रशासनिक मशीनरी और मंत्रिमंडलीय संगठन के पुनर्गठन से संबंधित प्रतिवेदन के रूप में याद करना अधिक उचित है।

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प्रमुख अनुच्छेद — एक नज़र में

Important Articles

अनुच्छेद मुख्य विषय
74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद
75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और सामूहिक उत्तरदायित्व
77 भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से
78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य
257 संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंध
352(3) संघीय मंत्रिमंडल का स्पष्ट उल्लेख तथा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखित निर्णय
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महत्वपूर्ण भ्रम और सही तथ्य

Common Mistakes

अधूरा: मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है।
सही: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

अधूरा: प्रधानमंत्री बनने की संवैधानिक न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
सही: प्रधानमंत्री के लिए अलग आयु निर्धारित नहीं है; संसद सदस्यता की पात्रता के आधार पर न्यूनतम व्यावहारिक आयु 25 वर्ष हो सकती है।

गलत: प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकता है।
सही: प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।

अधूरा: अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए।
सही: प्रस्ताव को चर्चा हेतु स्वीकार करने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

गलत: मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही हैं।
सही: मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और प्रमुख आंतरिक समूह है।

अधूरा: कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करती है।
सही: संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से घनिष्ठ रूप से जुड़ी तथा लोकसभा के प्रति राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है।

गलत स्थान: अनुच्छेद 257 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना बताता है।
सही: अनुच्छेद 257 संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है।

अधूरा: श्वेत पत्र केवल भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है।
सही: श्वेत पत्र किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विवरण या नीति-दस्तावेज होता है।

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परीक्षा के लिए त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

⚡ एक नज़र में

अनुच्छेद 74 → राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह

अनुच्छेद 75 → प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति और सामूहिक उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 77 → सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से

अनुच्छेद 78 → राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 352(3) → संघीय मंत्रिमंडल का स्पष्ट उल्लेख

91वाँ संशोधन → प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद अधिकतम 15%

6 महीने → गैर-सांसद मंत्री के संसद सदस्य बनने की अधिकतम अवधि

50 सदस्य → अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए न्यूनतम समर्थन

⚡ अंतिम पुनरावृत्ति

वास्तविक कार्यपालिका — प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद।

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष — राष्ट्रपति।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति — राष्ट्रपति द्वारा।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति — राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर।

सामूहिक उत्तरदायित्व — लोकसभा के प्रति।

मंत्रियों का पद — राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत।

गैर-सांसद मंत्री — अधिकतम 6 महीने के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक।

प्रधानमंत्री — लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से हो सकता है।

प्रधानमंत्री पद की अलग संवैधानिक न्यूनतम आयु — निर्धारित नहीं; संसद सदस्यता की पात्रता के आधार पर न्यूनतम व्यावहारिक आयु 25 वर्ष।

राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री — लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता।

अविश्वास प्रस्ताव — लोकसभा में; अनुमति हेतु कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन।

91वाँ संविधान संशोधन, 2003 — प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं।

अनुच्छेद 77 — भारत सरकार की कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से।

अनुच्छेद 78 — राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य।

अनुच्छेद 352(3) — संघीय मंत्रिमंडल शब्द का स्पष्ट प्रयोग और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में लिखित निर्णय।

अनुच्छेद 257 — संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंध।

मंत्रिपरिषद — व्यापक निकाय; मंत्रिमंडल — उसका छोटा और प्रमुख आंतरिक समूह।

आर. के. षणमुगम चेट्टी — स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री और स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री।

लाल बहादुर शास्त्री — 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन।

चौधरी चरण सिंह — प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा में विश्वास मत का सामना नहीं कर सके।

श्वेत पत्र — किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का आधिकारिक विवरण या नीति-दस्तावेज।

गोपालस्वामी आयंगर प्रतिवेदन, 1949 — भारत सरकार की प्रशासनिक मशीनरी तथा मंत्रिमंडलीय संगठन के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिवेदन।

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